Pension Scheme for EPFO : अब दोगुनी होगी पेंशन हटने जा रही है 15000 रु की लिमिट, जानिए EPS पर बड़ा अपडेट
Pension Scheme for EPFO अब दोगुनी होगी पेंशन हटने जा रही है 15000 रु की लिमिट, जानिए EPS पर बड़ा अपडेट : कर्मचारियों (Employees) की सेवानिवृत्ति पर पेंशन (Pension) तय है। लेकिन, इसमें एक सीमा होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन बहुत अधिक नहीं है। इसलिए इस सीमा को हटाने की मांग की जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) के तहत निवेश की सीमा को हटाने पर लगातार चर्चा हो रही है। वर्तमान में, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। कर्मचारियों को अब कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं। लेकिन इस सुनवाई और इस मामले का आपसे क्या लेना-देना है और इसका (EPS) आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम आपको यहां समझाते हैं।
Pension Scheme for EPFO
क्या है ईपीएस लिमिट हटाने का मामला (Pension Scheme for EPFO)
इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले, आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। वर्तमान में, अधिकतम पेंशन (Employee Pension Scheme) योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी कुछ भी हो, लेकिन पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये पर ही होगी. इस सीमा को हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है।
12 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन (Employee Pension Scheme) 15,000 रुपये तक सीमित नहीं हो सकती है। हालांकि इस पर लगातार चर्चा हो रही है !
ईपीएस के संबंध में अब क्या नियम हैं?
जब हम नौकरी शुरू करते हैं और ईपीएफ (Employee Pension Scheme) के सदस्य बन जाते हैं, तो साथ ही हम ईपीएस (EPS) के सदस्य भी बन जाते हैं। कर्मचारी (Employee) अपनी सैलरी का 12% EPF में देता है, उतनी ही राशि भी उसकी कंपनी देती है। , लेकिन इसका एक हिस्सा 8.33% EPS में भी जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 15 हजार रुपये है, यानी हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम (15000 का 8.33%) 1250 रुपये है।
कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर भी पेंशन (Pension) की गणना के लिए अधिकतम वेतन 15 हजार रुपये माना जाता है, इसके अनुसार ईपीएस (Employee Pension Scheme) के तहत एक कर्मचारी को अधिकतम 7,500 रुपये पेंशन मिल सकती है।
ऐसे होती है पेंशन की गणना
एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस (Employee Pension Scheme) में योगदान देना शुरू कर दिया है, तो आपके लिए पेंशन (Pension) योगदान के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 6500 रुपये होगी। अगर आपने 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस (EPS) ज्वाइन किया है तो अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये होगी। अब देखिए पेंशन की गणना कैसे होती है।
ईपीएस गणना फॉर्मूला
मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन x ईपीएस अंशदान के वर्ष)/70
यहां मान लें कि कर्मचारी ने 1 सितंबर, 2014 के बाद ईपीएस में योगदान देना शुरू किया, तो पेंशन योगदान 15,000 रुपये होगा। मान लीजिए उसने 30 साल काम किया है।
मासिक पेंशन = 15,000X30/7= 6428 रुपये
अधिकतम और न्यूनतम पेंशन
ध्यान रहे कि कर्मचारी (Employee) की 6 माह या उससे अधिक की सेवा को 1 वर्ष माना जाएगा और यदि यह कम है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। मतलब अगर कर्मचारी ने 14 साल 7 महीने काम किया है तो उसे 15 साल माना जाएगा. लेकिन अगर आपने 14 साल 5 महीने काम किया है, तो सिर्फ 14 साल की सेवा ही गिना जाएगा। ईपीएस (Employee Pension Scheme) के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 7500 रुपये है।
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