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NPS Withdrawal Rules : सिर्फ 5 दिन में NPS खाते से निकालें पैसा, यहां जानिए सबसे आसान तरीका

NPS Withdrawal Rules : नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) अकाउंट से पैसा निकालना आसान हो गया है ! ऐसे में अब अगर आप खाते से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो कुल जमा राशि का 25 फीसदी अंशदान के लिए निकाला जा सकता है ! सिर्फ पांच दिनों में आपके बैंक के एनपीएस खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा ! पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ( PFRDA ) ने यह बदलाव किया है !

NPS Withdrawal Rules

NPS Withdrawal Rules

NPS Withdrawal Rules

एनपीएस ( NPS ) में दो तरह के अकाउंट टियर 1 और टियर 2 खुलते हैं ! 60 साल की उम्र तक टियर 1 से फंड नहीं निकाला जा सकता है ! टियर II NPS अकाउंट एक सेविंग्‍स अकाउंट की तरह काम करता है, जहां से सब्‍सक्राइबर अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है ! अगर आप अपने राष्ट्रीय पेंशन योजना ( National Pension Scheme ) के खाते से पैसा निकालना चाहते है तो इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है ! आइए जानते हैं क्या है आसान प्रक्रिया !

यह आसान प्रक्रिया है

आप तीन साल पुराने एनपीएस खाते ( NPS Account ) से ही पैसा निकाल सकते हैं ! कुल रकम का 25 फीसदी ही निकालने की सुविधा है ! आपको नोडल कार्यालय को लिखित रूप में आवेदन देना होगा ! आवेदन के साथ सहायक दस्तावेज भी देने होंगे ! इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन की भी सुविधा है ! खास बात यह है कि आप ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी निकासी कर सकते हैं !

इस तरह होगी ऑनलाइन निकासी

  • सबसे पहले सीआरए ( CRA ) की वेबसाइट (https://ift.tt/cj4wze0) पर जाएं ! यहां यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करें !
  • अब जो पेज खुलेगा उसमें आंशिक निकासी का विकल्प चुनना होगा !
  • आपके द्वारा निकाली जा सकने वाली राशि आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी ! वापसी का कारण बताना होगा !
  • उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन का काम पूरा करना होता है !
  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अनुरोध जमा करना होगा !
  • सबमिट करने से पहले, बैंक खाते ( Bank Account ) के विवरण को क्रॉस चेक करें ! आगे की सभी प्रक्रिया ओटीपी के जरिए पूरी की जाएगी !
  • यह प्रक्रिया पूरी होने के दिन को छोड़कर 5 कार्य दिवसों के भीतर आपके खाते में पैसा जमा कर दिया जाएगा !

मिलेगी पेंशन की ग्यारंटी

सेवानिवृत्ति कोष के अलावा, सेवानिवृत्ति योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात मासिक पेंशन है ! पेंशन की गारंटी की बात करें तो एनपीएस ( NPS ) में रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कोई गारंटी नहीं है ! दरअसल, एनपीएस पूंजी बाजार से जुड़ा हुआ है ! इसलिए इसमें लाभ की कोई गारंटी नहीं है ! इसमें PFRDA द्वारा पंजीकृत पेंशन फंड मैनेजर आपके निवेश ( Investment ) को इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और गैर-सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं !

एनपीएस में कम से कम 40 फीसदी एन्युटी लेना जरूरी है ! दरअसल, वार्षिकी आपके और बीमा कंपनी के बीच एक अनुबंध है ! इस अनुबंध के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) में राशि का कम से कम 40 प्रतिशत वार्षिकी खरीदना आवश्यक है ! राशि जितनी अधिक होगी, पेंशन राशि उतनी ही अधिक होगी !

पत्नी के नाम इस तरह खोलें खाता (NPS Withdrawal Rules)

अपनी पत्नी को स्वतंत्र बनाने के लिए आप उसके नाम से एनपीएस खाता खोल ( Open NPS Account ) सकते हैं ! राष्ट्रीय पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) में खाता आपकी पत्नी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एकमुश्त राशि देगा ! साथ ही उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में नियमित आमदनी भी होगी ! एनपीएस खाते से आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपकी पत्नी को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी ! इससे आपकी पत्नी 60 साल की उम्र के बाद पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगी !

खाता 60 वर्ष की आयु में परिपक्व होगा

आप अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने या सालाना एनपीएस खाते में पैसा जमा कर सकते हैं ! आप अपनी पत्नी के नाम पर एक हजार रुपये में भी नेशनल पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) में निवेश कर सकते हैं ! एनपीएस अकाउंट  60 साल की उम्र में मैच्योर होता है ! नए नियमों के तहत आप चाहें तो पत्नी की उम्र 65 साल होने तक एनपीएस अकाउंट चलाते रहें !

खाता खोलना हुआ आसान (NPS Withdrawal Rules)

राष्ट्रीय पेंशन योजना ( National Pension Scheme ) खाता खोलना आसान हो गया है ! पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) वन टाइम पासवर्ड ( OTP ) के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है ! ग्राहकों को डिजिटल समाधान प्रदान करने की पहल के रूप में, पीएफआरडीए पहले से ही कागज रहित तरीके से ई-हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन एनपीएस खाता ( NPS Account ) खोलने की सुविधा प्रदान कर रहा है !

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