Haryana Pashudhan Bima Scheme पशुपालक को मिलेंगे 88000 रुपये, करवाएं पशु का बीमा फ्री में : हरियाणा पशुधन बीमा योजना हरियाणा ( Haryana ) पशुपालन और दुग्ध विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को हुई थी। इस योजना के तहत पशुओं के मालिक को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस योजना ( Haryana Pashudhan Bima Yojana ) में गाय, नीचे, सुअर, और अधिक मीट और दूध आपूर्तिकर्ता पशुओं को बीमा के लिए शामिल किया गया है। जिसके लिए ₹25 से ₹100 तक का प्रीमियम देना होगा। इस प्रीमियम के भुगतान के बाद उन्हें बीमा कंपनी की ओर से 3 साल का बीमा मिलेगा। यदि इस 3 वर्ष की अवधि के दौरान पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा पशु को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक नि:शुल्क ले सकते हैं।
Haryana Pashudhan Bima Scheme
इस योजना के तहत पशुओं का बीमा ( Animal Insurance ) किया जाएगा ताकि उनकी मृत्यु होने पर भी उनके माता-पिता को बीमा मुआवजा मिल सके ताकि उन्हें नुकसान न उठाना पड़े और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े क्योंकि देश के ऐसे लोग जो पशुपालन और पशुपालन पर निर्भर हैं। पशुपालन उनका परिवार ही चलता है, उनके लिए यह योजना ( Haryana Pashudhan Bima Yojana ) काफी काम की साबित होगी। इसके तहत वह 3 साल के लिए 25-100 रुपये तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकता है ताकि वह भविष्य में इस अवधि के दौरान पशु की मृत्यु का दावा कर सके। योजना के तहत भैंस के लिए 88000, गाय के लिए 80000, घोड़े के लिए 40000, भेड़ के लिए 5000, बकरी के लिए 5000, सुअर के लिए 5000 तक का बीमा दावा रखा गया है।
Haryana Pashudhan Bima Scheme पंजीकरण प्रक्रिया
कृपया इन सरल चरणों का पालन करें।
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना ( Haryana Pashudhan Bima Yojana ) को पंजीकृत करने के लिए अधिकृत वेबसाइट पर जाएँ यहाँ क्लिक करें।
- अब आप होम पेज पर हैं और आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना पर टैप करना है।
- अब आप आवेदन पत्र देख सकते हैं अब आपको सभी जानकारी को पूरा करना होगा जो आपके फॉर्म को जमा करने के लिए आवश्यक है
- अंत में अपनी सभी जानकारी दोबारा जांचें और सबमिट बटन पर टैप करें।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के उद्देश्य
योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु के बाद मुआवजा देना है। पशुधन बीमा योजना ( Haryana Pashudhan Bima Yojana ) के तहत 1,00,000 पशुओं का बीमा किया जाएगा। जो लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं वे इस योजना का लाभ नि:शुल्क ले सकेंगे। इस योजना से पशुपालकों की स्थिति में भी सुधार होगा।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लाभ
इस योजना के तहत पशुओं के मालिक को बीमा ( Insurance ) कवर प्रदान किया जाएगा। जिसके तहत यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी ! योजना ( Haryana Pashudhan Bima Yojana ) के तहत मुआवजे की राशि पशु की मृत्यु के 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत दुधारू पशुओं और मांस उत्पादित पशुओं दोनों का बीमा किया जाएगा। योजना के तहत पशु मालिकों को 3 साल के लिए बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस योजना ( Haryana Pashudhan Bima Yojana ) के तहत सरकार द्वारा एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को 50% और बीपीएल, एससी, एसटी किसानों को प्रीमियम की राशि में 70% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशु पति की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से बच जाएगी।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना मानदंड
पशु मालिक के लिए हरियाणा ( Haryana ) का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। सभी दूध और मांस उत्पादक जानवर जैसे भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, आदि इस योजना ( Haryana Pashudhan Bima Yojana ) के लिए पात्र हैं। वे सभी जानवर जिन्हें किसी अन्य बीमा योजना ( Insurance Scheme ) के तहत बीमा कवरेज मिला है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
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