Pension Scheme Big Update दोगुनी होगी पेंशन, हटने जा रही है 15000 की सीमा, ईपीएस पर बड़ा अपडेट : कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर पेंशन ( Pension ) तय होती है। लेकिन, इसमें एक सीमा होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन बहुत अधिक नहीं है। इसलिए इस सीमा को हटाने की मांग की जा रही है।
कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) के तहत निवेश ( Investment ) की सीमा को जल्द ही हटाया जा सकता है। इस संबंध में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. बताया जा रहा है कि इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस सुनवाई और इस मामले का आपसे क्या लेना-देना है और यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, हम आपको समझाते हैं।
क्या है ईपीएस लिमिट हटाने का मामला: Pension Scheme Big Update
इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला. वर्तमान में, अधिकतम पेंशन ( Pension ) योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी कुछ भी हो, लेकिन पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये पर ही होगी. इस सीमा को हटाने के लिए कोर्ट में मामला चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 अगस्त को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन 15,000 रुपये तक सीमित नहीं हो सकती है। कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई चल रही है.
ईपीएस के संबंध में अब क्या नियम हैं?
जब हम काम करना शुरू करते हैं और ईपीएफ ( EPF ) के सदस्य बन जाते हैं, तो साथ ही हम ईपीएस ( Employee Pension Scheme ) के सदस्य भी बन जाते हैं। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ ( EPF ) में देता है, उतनी ही राशि उसकी कंपनी भी देती है, लेकिन इसका 8.33 प्रतिशत हिस्सा ईपीएस ( EPS ) में भी जाता है। जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है कि वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 15 हजार रुपये है, यानी हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम (15000 का 8.33%) 1250 रुपये है।
कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर भी, पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन माना जाता है। केवल 15 हजार रुपये हो, इसके अनुसार ईपीएस ( Employee Pension Scheme ) के तहत एक कर्मचारी को अधिकतम 7,500 रुपये पेंशन मिल सकती है।
ऐसे होती है पेंशन की गणना
एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस ( Employee Pension Scheme ) में योगदान देना शुरू कर दिया है, तो आपके लिए पेंशन योगदान के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 6500 रुपये होगी। अगर आपने 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस ( EPS ) ज्वाइन किया है तो अधिकतम वेतन सीमा 15,000 होगी। अब देखिए पेंशन की गणना कैसे होती है।
ईपीएस गणना फॉर्मूला: Pension Scheme Big Update
मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन x ईपीएस अंशदान के वर्ष)/70
यहां मान लें कि कर्मचारी ने 1 सितंबर, 2014 के बाद ईपीएस में योगदान देना शुरू किया, तो पेंशन योगदान 15,000 रुपये होगा। मान लीजिए उसने 30 साल काम किया है।
मासिक पेंशन = 15,000X30/70 = 6428 रुपये
अधिकतम और न्यूनतम पेंशन
एक और बात याद रखनी होगी कि कर्मचारी की 6 माह या उससे अधिक की सेवा को 1 वर्ष माना जाएगा और यदि यह कम है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। मतलब अगर कर्मचारी ने 14 साल 7 महीने काम किया है तो उसे 15 साल माना जाएगा. लेकिन अगर आपने 14 साल 5 महीने काम किया है तो सिर्फ 14 साल की सर्विस ही गिनी जाएगी. ईपीएस ( Employee Pension Scheme ) के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 7500 रुपये है।
8,571 को मिलेगी पेंशन
अगर 15 हजार की सीमा हटा दी जाए और आपकी बेसिक सैलरी 20 हजार रुपये हो जाए तो आपको फॉर्मूला के मुताबिक पेंशन मिलेगी। (20,000 x 30)/70 = 8,571 रुपये।
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