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PPF Scheme : इस यजन म बगर एक पस डल भ चल रहग अकउट मलत रहग बयज जन

PPF Scheme : अगर आप अपने पैसे को एकदम सुरक्षित जगह पर निवेश करना चाहते हैं ! तो आपके लिए पब्लिक प्रॉविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) यानि PPF से बेहतर जगह नहीं हो सकती है ! यही नहीं पीपीएफ अकाउंट ( PPF Account ) में निवेश से अन्य विकल्पों की तुलना में कम जोखिम और ज्यादा रिटर्न भी मिलता है ! बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के मौजूदा दौर में बैंकों में ब्याज दरें काफी कम हो गई हैं !

PPF Scheme

 

ऐसे में PPF ( Public Provident Fund ) अकाउंट का महत्व काफी बढ़ गया है ! क्योंकि वहां पर FD के मुकाबले अभी भी ज़्यादा ब्याज मिल रहा है ! आपको बता दें कि मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद आप अपने पीपीएफ अकाउंट ( PPF Account ) को बंद करा सकते हैं या फिर चाहे तो उसे आगे भी बढ़ा सकते हैं !

पीपीएफ के परिपक्व होने के बाद बढ़ जाता है मैच्योरिटी पीरियड

पीपीएफ अकाउंट ( PPF Account ) आगे बढ़ाने के लिए दो विकल्प में नए कंट्रीब्यूशन के साथ 5-5 साल के ब्लॉक में अकाउंट को बढ़ाया जाना और बगैर नया पैसा डाले हुए ! अकाउंट को आगे बढ़ाना शामिल हैं ! अगर आप पीपीएफ अकाउंट ( PPF Account ) के परिपक्व होने के बाद उसमें से पैसा नहीं निकालते हैं ! या फिर कोई और विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं !

PPF Scheme

तो ऐसी स्थिति में PPF ( Public Provident Fund ) अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड अपने आप बढ़ जाती है ! हालांकि इस स्थिति में आप पीपीएफ अकाउंट ( PPF Account ) में नया या फिर ज्यादा योगदान नहीं कर सकते हैं ! साथ ही बैलेंस की राशि पर टैक्स फ्री ब्याज अकाउंट के बंद होने तक आता रहता है !

पीपीएफ अकाउंट ( PPF Account ) का 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद नए कंट्रीब्यूशन के साथ 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाना चाहते हैं ! तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा ! इस फॉर्म को आप डाकघर या संबंधित बैंक से ले सकते है ! इस फॉर्म को PPF ( Public Provident Fund ) की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है !

15 साल के पहले बंद होने पर ऐसे शुरू कर सकते हैं अकाउंट

जानकारों का कहना है ! कि पीपीएफ अकाउंट ( PPF Account ) को 15 साल की मैच्योरिटी से पहले बंद नहीं किया जा सकता है ! लेकिन अगर आप उससे पहले बंद हुए ! अकाउंट को दोबारा शुरू करना चाहते हैं ! तो इस आसान प्रक्रिया के द्वारा फिर से शुरू किया जा सकता है ! खाताधारक को बंद किए गए ! PPF ( Public Provident Fund ) अकाउंट को दोबारा खोलने के लिए जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में वह खोला गया है ! वहां पर एप्लिकेशन देनी होगी !

PPF ( Public Provident Fund ) खाताधारक को डिफॉल्ट के प्रत्येक साल के लिए 50 रुपये जुर्माना और बकाया प्रत्येक साल के लिए 500 रुपये और अकाउंट को दोबारा शुरू करने वाले वर्ष के लिए न्यूनतम सदस्यता शुल्क 500 रुपये का भुगतान करना होगा ! सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद पीपीएफ अकाउंट ( PPF Account ) दोबारा शुरू हो जाएग !

आयकर अधिनियम की धारा 80 C के तहत टैक्स छूट

PPF अकाउंट ( PPF Account ) में जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 C के तहत टैक्स छूट उपलब्ध है ! इसके अलावा खाते में अर्जित संपूर्ण ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत कर मुक्त है. तीसरे वित्तीय वर्ष से लेकर छठे वित्तीय वर्ष तक खाते में से लोन की सुविधा भी मिलती है ! और सातवें वित्तीय वर्ष से खाते में से निकासी की जा सकती है ! परिपक्वता के उपरांत खाते को 5-5 वर्ष के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है ! लेकिन इसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि पब्लिक प्रॉविडेटन फण्ड ( Public Provident Fund ) में जमा करना अनिवार्य है !

यह भी जाने :- 

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