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Gratuity and Pension Rule : ग्रेच्युटी और पेंशन को लेकर बदल गए नियम, एक गलती…..

Gratuity and Pension Rule : अगर आप कर्मचारी ( Employee ) है तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि हाल ही में आए एक अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Employees ) को अब एक गलती भी भारी पड़ने वाली है जिसकी वजह से उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी ( Gratuity and Pension ) नहीं मिलेगी। तो आइए नीचे खबर में जानते है इसके बारे में !

Gratuity and Pension Rule

केंद्र सरकार की ओर से प‍िछले द‍िनों कर्मचार‍ियों की पेंशन और ग्रेच्‍युटी ( Employees Gratuity and Pension ) से जुड़े न‍ियम में बदलाव क‍िया गया है. सरकार ने मार्च 2023 में डीए ( DA ) का ऐलान क‍िया था. इसका एर‍ियर कर्मचार‍ियों को 1 जनवरी से द‍िया गया था. अब सरकार की तरफ से स‍ितंबर या अक्‍टूबर में डीए हाइक ( DA Hike ) का फ‍िर से ऐलान क‍िया जाएगा.

लेक‍िन आपको बता दें सरकार ने प‍िछले द‍िनों केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Employees ) के ल‍िए सख्‍त चेतावनी जारी की जा चुकी है. कर्मचार‍ियों के इसे अनदेखा करने पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्‍युटी ( Gratuity and Pension ) से वंचित रहना पड़ सकता है.

पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का निर्देश

सरकार की तरफ से न‍िर्देश द‍िया गया था क‍ि यद‍ि कोई कर्मचारी ( Employee ) काम में लापरवाही बरतता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्‍युटी ( Gratuity and Pension ) रोकने का निर्देश दिया गया है. फ‍िलहाल यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा. लेकिन भव‍िष्‍य में इसे राज्‍य भी लागू कर सकते हैं.

नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया

केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज ( Pension ) रूल 2021 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया था. सरकार ने सीसीएस नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं.

इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि यद‍ि केंद्रीय कर्मचारी ( Central Employee ) अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्‍युटी और पेंशन ( Gratuity and Pension ) रोक दी जाएगी.

कौन करेगा कार्रवाई

ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्‍वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं. उन्‍हें ग्रेच्‍युटी या पेंशन ( Gratuity and Pension ) रोकने का अधिकार दिया गया है. ऐसे सचिव जो संबंध‍ित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों, जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो. उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार दिया गया है. यद‍ि कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो कैग को दोषी कर्मचारियों ( Employees ) के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार है.

Gratuity and Pension Rule जानिए कैसे होगी कार्रवाई

इस न‍ियम के अनुसार नौकरी के दौरान यद‍ि इन कर्मचारियों ( Employees ) के खिलाफ कोई विभागीय या न्‍यायिक कार्रवाई हुई है तो इस बारे में जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा. यद‍ि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्‍त हुआ है तो उस पर यही नियम लागू होंगे.

अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी ( Gratuity and Pension ) का भुगतान ले चुका है. इसके बाद वह दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्‍युटी की पूरी या आंशिक राशि वसूल की जा सकती है. प्राध‍िकरण चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्‍युटी ( Gratuity and Pension ) को स्‍थायी या कुछ समय के लिए रोक सकता है.

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