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Ration Card Holder : ऐसे कार्डधारक तुरंत करें यह काम, नहीं तो सरकार वसूली के साथ FIR दर्ज कर लेगी

Ration Card Holder ऐसे कार्डधारक तुरंत करें यह काम, नहीं तो सरकार वसूली के साथ FIR दर्ज कर लेगी : राशन कार्ड धारकों ( Ration Card Holders ) के लिए एक बहुत ही जरूरी खबर है। सरकार ने कई राशन कार्ड धारकों को यह काम तुरंत करने को कहा है, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई वसूली और मुकदमेबाजी के रूप में होगी।

Ration Card Holder

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बड़ी कार्रवाई करने जा रही है सरकार

दरअसल, उत्तराखंड सरकार फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारकों ( Ration Card Holders ) पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में है. राज्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि गरीबों के हक के लिए राशन लेने वाले अपात्र राशन कार्ड ( Ration Card ) धारकों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है. इनके पास से अब तक राशन की वसूली के साथ ही इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है.

Ration Card Holder: प्रदेश में 14 लाख से अधिक कार्डधारक हैं

दरअसल, उत्तराखंड में 14 लाख से अधिक अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड धारक ( Ration Card Holders ) हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश में 12 लाख 27 हजार से अधिक प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड ( Ration Card ) धारक और करीब 1 लाख 84 हजार अंत्योदय कार्ड धारक हैं.

सरकार देती है मुफ्त और सब्सिडी वाला राशन

सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों ( Ration Card Holders ) को मुफ्त या बहुत कम कीमत पर सब्सिडी ( Ration Subsidy ) वाला राशन दिया जाता है। लेकिन, बहुत से लोग वास्तव में अपात्र हैं या उनके पास नकली राशन कार्ड ( Ration Card ) हैं। ऐसे में सरकार इन लोगों को निरीक्षक कार्यालय में अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए दस दिन का समय देगी.

राशन कार्ड सरेंडर करने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी

निर्धारित समयावधि में राशन कार्ड सरेंडर ( Ration Card Surrender ) करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। वहीं, अपात्र या नकली राशन कार्ड धारकों ( Ration Card Holders ) से वसूली की जाएगी जो निर्धारित समय अवधि के भीतर अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।

जारी किया जाएगा टोल फ्री नंबर

ऐसे लोगों की जानकारी लेने के लिए विभाग टोल फ्री नंबर जारी करेगा। इस नंबर पर कोई भी अपात्र या फर्जी राशन कार्ड धारकों ( Ration Card Holders ) की जानकारी दे सकता है। सूचना देने वाले की पहचान उजागर नहीं की जाएगी।

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