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Rajasthan Viklang Pension Yojana : योजना के जरिए विकलांग लोग बनेंगे आत्मनिर्भर, ऐसे करें आवेदन

Rajasthan Viklang Pension Yojana योजना के जरिए विकलांग लोग बनेंगे आत्मनिर्भर, ऐसे करें आवेदन : केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समय-समय पर अपने देश के नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरूआत करती रहती हैं, जिनके लाभ से नागरिकों की कई तरह की समस्याओं का हल निकल रहा है। ऐसे में हमारे देश में विकलांग लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। हालांकि, सरकार इनके लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं, जिनके जरिए उनकी कई तरह की परेशानियों का हल निकलता है। ऐसा ही एक बड़ा कदम राजस्थान सरकार द्वारा भी उठाया गया है।

क्या है Rajasthan Viklang Pension Yojana?

राजस्थान सरकार ने राज्य के विकलांग लोगों के लिए राजस्थान विकलांग पेंशन योजना ( Rajasthan Viklang Pension Yojana 2023 ) की शुरूआत की है। इस योजना का राज्य के सभी विकलांग व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। योजना के जरिए राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों की आर्थिक मदद की जाएगी। ज्यादातर विकलांग व्यक्ति रोजगार की समस्या से जुझता है। ऐसे में राजस्थान सरकार अपने राज्य के विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 500 रुपये की मदद देती है, जिससे वो अपनी छोटी-मोटी परेशानियों का हल निकला सकते हैं।

राजस्थान विकलांग पेंशन का उद्देश्य

जैसा की सभी जानते हैं कि विकलांगों को अपनी इस कमी के चलते कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विकलांगता के चलते व्यक्ति किसी तरह का रोजगार नहीं कर पाता। इसी परेशानी का हल निकालते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य के विकलांग लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए राजस्थान विकलांग पेंशन योजना ( Rajasthan Viklang Pension Yojana 2023 ) की शुरूआत की है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे किसी पर बोझ ना बन सकें और इस समाज में सम्मान के साथ रह सकें। इस योजना के तहत विकलांग लोगों को हर महीने 500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि ये कोई ज्यादा बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन फिर भी वे इस राशि से अपनी निजी चीजें खरीद सकते हैं और अपनी छोटी-छोटी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं।

Viklang Pension Yojana के लिए पात्रता

1. योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. राजस्थान राज्य में जितने भी विकलांग लोग हैं कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है।
3. लाभार्थी के पास विकलांगता का सर्टिफिकेट ( Disability Certificate ) होना चाहिए।
4. इसमें विकलांगता कम से कम 40% होनी चाहिए, जो किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बनवाया जा सकता है।
5. लाभार्थी के समस्त परिवार की आय 25,000 सालाना होनी चाहिए।
6. अगर विकलांग व्यक्ति किसी और योजना से जुड़ा हुआ है तो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा।
7. सरकारी कार्यालय में कार्यरत विकलांग व्यक्ति योजना का लाभ नहीं उठा सकता।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज

1. आधार कार्ड ( Aadhar Card )
2. बैंक अकाउंट की पासबुक ( Bank Passbook )
3. पासपोर्ट साइज फोटो ( Photo )
4. आय प्रमाण पत्र ( Income Certificate )
5. विकलांगता सर्टिफिकेट ( Disability Certificate )

Rajasthan Viklang Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन

अगर आप भी राजस्थान राज्य के विकलांग व्यक्ति हैं और राज्य सरकार की इस विकलांग पेंशन योजना ( Rajasthan Viklang Pension Yojana 2023 ) का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जानकारी के लिए बता दें कि योजना के तहत दिए जाने वाली राशि सीधे विकलांग व्यक्तियों के बैंक खाते ( Bank Accounts of Persons with Disabilities ) सीधे ट्रांसफर की जाती है। योजना का फायदा उठाने के लिए आपको योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो शुरू हो चुके हैं।

राज्य के जो विकलांग व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो उन्हें सबसे पहले ई-मित्र और एसएसओ आईडी पोर्टल ( E-Mitra and SSO ID Portal ) पर रजिस्ट्रेशन करना होगा या फिर अपने नज़दीकी ई-मित्र और पब्लिक एसएसओ केंद्र ( E-Mitra and Public SSO Center ) में जाकर आवेदन कर सकते है और योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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