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EPFO Aleart News : पीएफ कर्मचारियों को झटका देने की तैयारी में सरकार, ब्याज की राशि पर लगेगा टैक्स

EPFO Aleart News : अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए काफी काम की साबित होने वाली है ! केंद्र सरकार ( Central Government ) अब पीएफ कर्मचारियों को बड़ा झटका देने जा रही है ! कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही पीएफ ब्याज ( PF Interest ) की राशि पर एक अप्रैल से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा ! इससे 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को टैक्स देना होगा !

EPFO Aleart News

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केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक 1 अप्रैल से नए इनकम टैक्स ( Income Tax ) कानून लागू होने जा रहे हैं ! दरअसल, 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिस पर टैक्स भी लगेगा ! वहीं, पिछले साल अगस्त में केंद्र ने जीपीएफ ब्याज पर टैक्स की गणना के लिए आयकर नियम 1962 में संशोधन किया था ! इस निर्देश के अनुसार, कर्मचारी के सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान से पीएफ ( Provident Fund ) आय पर नया कर लागू होगा !

हालांकि, नए नियम से छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ! आयकर नियम, 1962 के नियम 9डी के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में निजी नियोक्ताओं के पीएफ खाते ( PF Account ) में 2.5 लाख रुपये तक कर-मुक्त योगदान की सीमा तय की थी ! नए आदेश के मुताबिक, 5 लाख रुपये से अधिक का जीपीएफ काटने वाले सरकारी कर्मचारियों के ब्याज पर टैक्स लगेगा ! सरकार ने आयकर (25 संशोधन) नियम, 2021 को लागू कर दिया है !

मिलती है 7 लाख रुपये की सुविधा

ईपीएफओ ( EPFO ) सदस्यों को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई बीमा कवर) के तहत बीमा कवर की सुविधा भी मिलती है ! इस योजना में नामांकित व्यक्ति को अधिकतम 7 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है ! बता दें कि अगर बिना किसी नामांकन के सदस्य की मौत हो जाती है ! तो क्लेम को प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है ! आइए जानते हैं कि आप ऑनलाइन माध्यम से नामांकन विवरण कैसे भर सकते हैं !

नामांकित व्यक्ति का नाम ऑनलाइन जोड़ सकते हैं

ऑनलाइन नॉमिनेशन ( Online Nomination ) भरने के लिए सब्सक्राइबर्स! को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा ! इसके बाद सर्विस ऑप्शन में जाएं और ड्रॉपडाउन में For Employees को चुनें ! इसके बाद मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें !

अपने UAN और पासवर्ड से इसमें लॉग इन करें ! अपने परिवार की घोषणा को अपडेट करने के लिए हाँ पर क्लिक करें ! इसके बाद Add Family Details पर क्लिक करें ! इसमें नामांकन ( E-Nomination ) विवरण पर क्लिक करें और साझा की जाने वाली कुल राशि दर्ज करें !

मोबाइल नंबर पर आएगा ओटीपी (EPFO Aleart News)

इसके बाद सेव ईपीएफ नॉमिनेशन ( EPF Nomination ) पर क्लिक करें ! ओटीपी जनरेट करने के लिए ई-साइन पर क्लिक करें ! ग्राहक के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा ! ओटीपी सबमिट करें और आपका ई-नॉमिनेशन ( E-Nomination ) रजिस्टर हो जाएगा ! इसमें एक से अधिक नॉमिनी को जोड़ा जा सकता है ! और इसके लिए कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है !

आप किस काम के लिए पैसे निकाल सकते हैं

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए पैसे निकालने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं ! इसके अनुसार, कोई भी ग्राहक चिकित्सा उपचार, नया घर खरीदने, निर्माण, नवीनीकरण, गृह ऋण चुकौती और शादी के खर्च के लिए पैसे निकाल सकता है !

घर के लिए जमीन या घर खरीदने के लिए आप पीएफ खाते से 90 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं ! इसके अलावा, सब्सक्राइबर पति, पत्नी, माता-पिता या बच्चों के लिए मेडिकल इमरजेंसी ( Medical Emergency ) की स्थिति में पैसे निकाल सकते हैं ! इस निकासी पर कोई लॉक-इन अवधि या न्यूनतम सेवा अवधि जैसी शर्तें लागू नहीं होती हैं !

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