EPFO E Nomination Online : दो दिन में नहीं किया ये काम तो फंस जाएगा पीएफ का पैसा, पासबुक भी नहीं खुलेगी
EPFO E Nomination Online : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) की ओर से अपने खाताधारकों को बड़ी चेतावनी जारी की गई है ! दरअसल, सभी ग्राहकों को संगठन की ओर से ई-नॉमिनेशन फाइल ( E-Nomination File ) करने के लिए 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है ! ईपीएफओ ( EPFO ) ने चेतावनी में कहा कि यदि खाताधारकों द्वारा ई-नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा तक पूरी नहीं की जाती है तो वे कुछ सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे !
EPFO E Nomination Online
देश भर में कई कर्मचारी पीएफ खाते ( PF Account ) में योगदान करते हैं ! कर्मचारी जितनी राशि पीएफ खाते में जमा करता है उतनी ही राशि कर्मचारी के संगठन द्वारा पीएफ खाते में जमा की जाती है ! यह राशि कर्मचारी और उसके परिवार के सुरक्षित भविष्य में बहुत योगदान देती है ! आइए जानते हैं कि ई-नॉमिनेशन ( E-Nomination ) फाइल करना क्यों जरूरी है और आप इस प्रक्रिया को कैसे पूरा कर सकते हैं !
ई-नॉमिनेशन फाइल करना जरूरी है क्योंकि…
आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) ने एक बयान में कहा है कि ”ग्राहकों को अपने जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता की देखभाल और उनकी सुरक्षा के लिए ऑनलाइन पीएफ ( Online PF ) पेंशन और बीमा के जरिए नामांकन कराना जरूरी है !” बता दें कि नामांकन दाखिल करने का मकसद पीएफ खाताधारकों को दुर्घटना की स्थिति में उनके आश्रितों को लाभ सुनिश्चित करना है !
खाताधारकों के साथ ऐसी कोई घटना होने पर नामांकित व्यक्ति बीमा और पेंशन योजनाओं का लाभ उठा सकेगा ! इतना ही नहीं अगर ई-नॉमिनेशन फाइल ( E-Nomination File ) नहीं किया गया तो अकाउंट का बैलेंस अटक सकता है ! जिससे अकाउंट होल्डर ( Account Holder ) के साथ कोई अनहोनी होने पर परिवार को परेशानी हो सकती है.
इस तरह फाइल करें ई-नॉमिनेशन ऑनलाइन (EPFO E Nomination Online)
अगर आपने अभी तक ई-नॉमिनेशन ( Nomination ) फाइल नहीं किया है ! तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं ! इसके लिए आपको ईपीएफओ ( EPFO ) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी ! तो आइए जानते हैं कि आप इस प्रक्रिया को कैसे पूरा कर सकते हैं !
- सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं
- दिए गए विकल्पों में से ‘सेवा’ विकल्प का चयन करें
- यहां आपको कई विकल्प मिलेंगे, जिनमें से आपको ‘कर्मचारियों के लिए’ विकल्प चुनना होगा !
- ‘सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा (ओसीएस/ओटीपी)’ विकल्प का चयन करके यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें !
- मैनेटे विकल्प पर जाएं और ‘ई-नामांकन’ विकल्प चुनें ! जिसके बाद स्क्रीन पर ‘विवरण प्रदान करें’ दिखाई देगा, आपको इसे ‘सेव’ करना होगा !
- पारिवारिक घोषणा को अपडेट करने के लिए परिवार विवरण जोड़ें पर क्लिक करें ! यहां आप एक से अधिक नॉमिनी ( Nominee ) जोड़ सकते हैं !
परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बनाया जा सकता है
चूंकि ई-नॉमिनेशन फाइल करना अनिवार्य कर दिया गया है ! इसके तहत कर्मचारी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपना नॉमिनी ( Nominee ) बना सकता है ! यदि कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो किसी कारणवश कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार! को पीएफ खाते ( PF Account ) में जमा राशि निकालने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है !
ई-नॉमिनेशन नहीं कर पाएंगे चेक
बता दें कि अगर कर्मचारी 31 मार्च से पहले अपने पीएफ खाते के लिए ई-नॉमिनेशन ( E-Nomination ) फाइल नहीं करते हैं ! तो उन्हें पीएफ खाते ( PF Account ) की पासबुक तक पहुंच से भी वंचित किया जा सकता है ! अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) की वेबसाइट पर जाकर अपनी पासबुक एक्सेस करना चाहते हैं ! तो आपके सामने ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए एक पॉप-अप विंडो खुलेगी ! अगर आप इसे फाइल नहीं करते हैं, तो पॉप-अप विंडो आपकी स्क्रीन से नहीं हटेगी !
पीएफ नियमों में होगा बदलाव
1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं ईपीएफ ( EPF ) के नियम पीएफ में एक सीमा से अधिक योगदान करने पर टैक्स लगेगा ! नए नियम के तहत अगर किसी वित्तीय वर्ष में पीएफ ( Provident Fund ) में कुल योगदान 2.50 लाख रुपये से अधिक है तो उस पर टैक्स लगेगा !
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