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EPFO E-Nomination News : ई-नॉमिनेशन हुआ अनिवार्य, इसके बिना अब नहीं देख पाएंगे अपने PF खाते का बैलेंस

EPFO E-Nomination News : विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए, सेवानिवृत्ति निधि निकाय EPFO ​​ने सदस्यों से अपनी ई-नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने का आग्रह किया है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) ने अभी तक ई-नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है ! हालांकि, यह सभी से अपने परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई-नॉमिनेशन ( E-Nomination ) दाखिल करने का आग्रह कर रहा है !

EPFO E-Nomination News

EPFO E-Nomination News

EPFO E-Nomination News

एक ईपीएफ सदस्य को अपना ई नॉमिनेशन ( E-Nomination ) दाखिल करने के लिए अपने नियोक्ता के अनुमोदन या अनुरोध की आवश्यकता नहीं होती है ! और इसे यूएएन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है ! ईपीएफओ ( EPFO ) के नियमों के मुताबिक अगर आप अपना पीएफ बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो आपके लिए ई-नॉमिनेशन फाइल करना जरूरी है ! अभी तक पासबुक देखने के लिए ई-नॉमिनेशन फाइल करना जरूरी नहीं था लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है !

EPFO ई-नामांकन के लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) ने कहा कि सदस्य परिवार ई-नामांकन दाखिल करने के बाद सदस्य की मृत्यु पर ऑनलाइन निपटान का दावा कर सकते हैं ! पात्र नामांकित व्यक्तियों को 7 लाख रुपये तक पीएफ, पेंशन! और बीमा का ऑनलाइन भुगतान पेपरलेस और त्वरित दावा निपटान के साथ किया जाएगा ! भविष्य निधि ( Provident Fund ), पेंशन (ईपीएस), और बीमा (ईडीएलआई) लाभों का लाभ उठाने के लिए, किसी के ईपीएफ खाते में नामांकन किया जाना चाहिए !

बैलेंस चेक करने के लिए जरूरी है ई-नॉमिनेशन

अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) की वेबसाइट पर जाकर पीएफ बैलेंस आसानी से चेक किया जाता था ! इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर यूएएन नंबर और पासवर्ड डालना था ! और आप अपना पीएफ बैलेंस आसानी से चेक करते थे ! लेकिन अब आप ई-नॉमिनेशन ( E-Nomination ) के बाद ही पीएफ बैलेंस चेक कर पाएंगे !

ईपीएफओ सदस्यों को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई बीमा कवर) के तहत बीमा कवर की सुविधा भी मिलती है ! इस योजना में नामांकित व्यक्ति को अधिकतम 7 लाख रुपये का बीमा कवर ( Insurance Cover ) दिया जाता है ! यदि सदस्य की मृत्यु बिना किसी नामांकन के हो जाती है, तो दावे को संसाधित करने में कठिनाइयाँ होती हैं ! तो आइए जानते हैं ऑनलाइन नामांकन कैसे भरें !

ई-नामांकन कैसे पंजीकृत करें

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) यूएएन पोर्टल epfindia.gov.in पर जाना होगा !
  • सेवाओं पर क्लिक करें और ‘कर्मचारियों के लिए’ चुनें और बाद में ‘सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा’ पर क्लिक करें !
  • यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें ! अब, ‘मैनेज’ टैब के तहत, ई-नॉमिनेशन ( E-Nomination ) विकल्प चुनें !
  • स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ‘विवरण प्रदान करें’ टैब के अंतर्गत, ‘सहेजें’ पर क्लिक करें !
  • अब फैमिली डिक्लेरेशन को अपडेट करने के लिए ‘हां’ पर क्लिक करे !
  • इसके बाद ई-नामांकन फॉर्म में परिवार के सदस्य का विवरण जोड़ने के लिए ‘परिवार विवरण जोड़ें’ पर क्लिक करें ! एक से अधिक नॉमिनी भी जोड़े जा सकते हैं !
  • शेयरों की कुल राशि घोषित करने के लिए ‘नामांकन विवरण’ पर क्लिक करें !
  • इसके बाद ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन ( EPF Nomination ) पर क्लिक करें ! ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को जमा करें और प्रक्रिया अब पूरी हो गई है !

क्या कहा ईपीएफओ ने (EPFO E-Nomination News)

मीडिया में चल रही भ्रमित करने वाली खबरों के चलते ईपीएफओ अपनी वेबसाइट पर ईपीएफ खाताधारकों के लिए एक संदेश चला रहा है ! इस मैसेज में लिखा है कि ईपीएफओ ( EPFO ) ने ई-नॉमिनेशन की कोई आखिरी तारीख तय नहीं की है ! पीएफ ( PF ) के एडवांस क्लेम के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी नहीं है ! यानी अगर आपने अपने नॉमिनी का ई-नॉमिनेशन ( E-Nomination ) नहीं कराया है तो घबराने की जरूरत नहीं है ! यह काम आप कभी भी कर सकते हैं क्योंकि नॉमिनी बनाना अब अनिवार्य हो गया है !

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