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PM Awas Yojana Rule Change : पीएम आवास योजना के नियमों में हुआ बदलाव, देखें कितनी मिलेगी सब्सिडी

PM Awas Yojana Rule Change पीएम आवास योजना के नियमों में हुआ बदलाव, देखें कितनी मिलेगी सब्सिडी : केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर मुहैया कराने के इरादे से पीएम आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) की शुरुआत की है. इस योजना ( PMAY ) के तहत देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरतमंद लोगों को घर उपलब्ध कराने का काम चल रहा है. पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana ) के तहत गरीब और मध्यम आय वर्ग को सब्सिडी ( Subsidy ) दी जाती है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एक लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है. मिली जानकारी के अनुसार मकानों पर सब्सिडी देने का लक्ष्य शुरू हो गया है.

PM Awas Yojana Rule Change

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अगले 100 दिनों की बात करें तो केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री आवास योजना ( Mukhyamantri Awas Yojana ) के तहत 1 लाख घर और करीब 8200 घर मिलने जा रहे हैं. इसके लिए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में कार्ययोजना तैयार कर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने लाभार्थियों का पंजीकरण कर सब्सिडी ( Subsidy ) वितरण पर भी काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार इस सब्सिडी को खरीदने के लिए होम लोन की दर पर ब्याज देती है। इसके लिए अधिकतम सीमा 2.67 लाख रुपये कर दी गई है।

PM Awas Yojana Rule Change

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले होम लोन 3 लाख से 6 लाख तक ही मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है। इस आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) का लाखों लोगों ने लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ( PMAY ) के नियमों में इस बदलाव के बाद अब कई और लोगों को फायदा होगा।

पीएम आवास के तहत नियमों में बदलाव

दरअसल, सरकार पांच साल तक देखेगी कि आपने इन घरों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इसमें रह रहे हैं तो यह एग्रीमेंट लीज डीड में तब्दील हो जाएगा। नहीं तो विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए अनुबंध को भी समाप्त कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई राशि भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चल रही धांधली बंद हो जाएगी.

कई समझौते करने हैं

कानपुर ऐसा पहला विकास प्राधिकरण है जहां लोगों को पंजीकृत पट्टा समझौते के तहत घर में रहने का अधिकार दिया जा रहा है। पहले चरण में केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह की पहल पर आयोजित शिविर में 60 लोगों से समझौता किया गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि इस आधार पर 10900 से अधिक आवंटियों के साथ अनुबंध होना बाकी है।

फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे

इसके अलावा आपको बता दें कि शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के तहत बने नियम व शर्तों के अनुसार फ्लैट कभी भी फ्री होल्ड नहीं होंगे। पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर रहना होगा। इससे फायदा होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana ) के तहत किराए का मकान लेते थे, वे अब लगभग बंद हो जाएंगे।

नियम क्या हैं?

इसके साथ ही यदि किसी आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार पट्टा परिवार के सदस्य को ही हस्तांतरित किया जाएगा। केडीए किसी अन्य परिवार के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) इस समझौते के तहत आवंटियों को 5 साल तक मकानों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद मकानों की लीज बहाल की जाएगी।

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