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PF Transfer Changed Rule : अब आप घर बैठे कर सकते हैं अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर, जानिए नया नियम

PF Transfer Changed Rule : अब आप घर बैठे कर सकते हैं अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर, जानिए नया नियम : EPFO ने बुधवार यानी 13 अप्रैल की सुबह अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अपडेट जारी किया है. भारतीय जीवन बीमा निगम ( Life Insurance Corporation of India ) ने एक ट्वीट में कुछ आसान तरीके बताए हैं, जिनकी मदद से ग्राहक अपने पीएफ खाते ( Provident Fund Account ) में जमा किए गए पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं।

PF Transfer Changed Rule

अगर आप अपनी प्रोविडेंट फंड ( PF ) की राशि पिछली कंपनी से मौजूदा नियोक्ता द्वारा खोले गए नए खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप इसे घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) भी पीएफ ट्रांसफर ( PF Transfer ) करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है।

हालांकि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ( UAN ) के आने के बाद से कर्मचारी के सभी खाते एक ही जगह रहते हैं, लेकिन पैसा अलग-अलग खातों में रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले अपना UAN नई कंपनी के साथ शेयर करें। बाद में पुराने खाते से पैसे अपने नए खाते में ट्रांसफर करें। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करने होंगे…

पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन कैसे करें: PF Transfer Changed Rule

सबसे पहले ईपीएफओ ( Employees Provident Fund Organization ) के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://unifiedportal mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ( UAN Account Nomber ) और पासवर्ड का उपयोग करके यहां लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं और मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर ( EPF Account Transfer ) रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें।

इसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन और पीएफ अकाउंट ( PF Account ) वेरिफाई करना होता है। आपको अपनी वर्तमान रोजगार जानकारी प्रदान करनी होगी। उसके बाद Get Details ऑप्शन पर क्लिक करें। पिछली नियुक्ति का पीएफ खाता ( PF Account ) विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब आपके पास अपने ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को प्रमाणित करने के लिए पिछले नियोक्ता और वर्तमान नियोक्ता के बीच चयन करने का विकल्प होगा।

Apply for PF Transfer

आप इसे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होल्डिंग डीएससी की उपलब्धता के आधार पर चुनते हैं। कोई भी नियोक्ता चुनें और सदस्य आईडी या यूएएन दें। अंत में Get OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। फिर उस ओटीपी को दर्ज करें और सबमिट विकल्प पर क्लिक करें। ओटीपी सत्यापित होने के बाद, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए अनुरोध पिछली कंपनी के पास जाएगा। यह प्रक्रिया अगले तीन दिनों में पूरी कर ली जाएगी। पहले कंपनी इसे ट्रांसफर करेगी।

फिर ईपीएफओ ( Employees Provident Fund Organization ) के फील्ड ऑफिसर इसका सत्यापन करेंगे। ईपीएफओ ( EPFO ) अधिकारी के सत्यापन के बाद ही आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। स्थानांतरण अनुरोध पूरा हुआ या नहीं, इसके लिए आप ट्रैक दावा स्थिति में स्थिति की जांच कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रांसफर के लिए आपको फॉर्म 13 भरकर अपनी पुरानी कंपनी या नई कंपनी को देना होगा।

क्या होना चाहिए:

पंजीकृत मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए क्योंकि इस नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। कर्मचारी का बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर UAN से लिंक होना चाहिए। पिछली नियुक्ति से बाहर निकलने की तारीख याद रखनी चाहिए। अगर नहीं तो पहले याद कर लीजिए। ई-केवाईसी ( PF Account eKYC ) को नियोक्ता द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए। पिछले सदस्य आईडी के लिए केवल एक स्थानांतरण अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। आवेदन करने से पहले, सदस्य प्रोफ़ाइल के अंदर दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी को सत्यापित और पुष्टि करें।

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