Yuva Udyami Yojana : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से मिलेगा 2 करोड़ तक का कर्ज, जानिए कैसे : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ( Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana ) मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई थी, इसे 2014 में शुरू किया गया था। यह योजना राज्य के नागरिकों के लिए बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से जो नागरिक अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सरकारी बैंक द्वारा कम ब्याज में 10 लाख रुपये तक दिया जा सकता है। 2 करोड़ रुपये ऋण राशि प्रदान करेंगे। योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश ( Madhya Pradesh ) के नागरिकों को मार्जिन मनी, ब्याज, अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ भी प्रदान किया जायेगा। सरकार से नागरिकों को 7 वर्ष की अवधि के लिए ऋण ( Loan ) उपलब्ध कराया जाएगा।
Yuva Udyami Yojana
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ( Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana ) के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार युवा स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर स्वावलम्बी एवं सशक्त बन सकेंगे तथा अन्य नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगे जिससे प्रदेश ( Madhya Pradesh ) में बेरोजगारी की समस्या कम होगी। राज्य। आपको बता दें कि 10वीं कक्षा पास कर चुके नागरिक ही योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसका लाभ 18 वर्ष से 40 नागरिकों तक की योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रशासित है। पोर्टल पर पंजीकरण करने पर ही आवेदक को ऋण ( Loan ) मिल सकेगा।
क्या मुख्यमंत्री युवा उद्यमी परियोजना
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ( Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana ) के तहत बैंक द्वारा महिला उद्यमी को 5% और पुरुष उद्यमी को 6% की दर से ऋण ( Loan ) दिया जाएगा। आवेदक जो मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) राज्य का मूल निवासी है वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकेगा। नागरिक का परिवार कर का भुगतान नहीं करता है। आवेदक के पास अपना आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए।
CM Yuva Udyami Yojana: ऋण के लिए आवेदन कैसे करें
नागरिक द्वारा योजना ( Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana ) का आवेदन पत्र जिले के संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ऋण ( Loan ) प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ परियोजना रिपोर्ट जमा करनी होगी। जिसके बाद आवेदन पत्र विभाग को भेजा जाएगा। जिसके बाद इनका सत्यापन किया जाएगा और आवेदन पत्र स्वीकार होने के 15 दिनों के भीतर नागरिकों को ऋण मिल जाएगा। ऋण देने के बाद नागरिक को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का ऑनलाइन आवेदन
योजना का लाभ लेने और ऋण ( Loan ) प्राप्त करने के लिए आवेदक को सबसे पहले योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपके सामने वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। अब आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ( Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana ) के तहत अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर कुछ विभागों की सूची खुल जाएगी, यहां आपको अपना विभाग चुनना है। जिसके बाद आपका साइन अप पेज खुलेगा जिसमें आपको जानकारी भरनी है। इसके बाद आपको Sign Up Now के बटन पर क्लिक करना है।
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